Indore High Court के जज हुए अफसरों पर गुस्सा, बोले, घर तोड़ना तो जैसे फैशन बना लिया है ! | MP Tak | Tak Live Video

Indore High Court के जज हुए अफसरों पर गुस्सा, बोले, घर तोड़ना तो जैसे फैशन बना लिया है ! | MP Tak

Ujjain नगर निगम के बुलडोजर एक्शन bulldozer action पर Madhya Pradesh हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा कि “नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों” को ताक पर रख कर किसी का भी घर गिरा देना “फैशन” बन गया है. इस मामले में कोर्ट ने उज्जैन नगर निगम को उन दोनों याचिकाकर्ताओं को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिनको घरों पर बुलडोजर चलाया गया था.